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Pariwarik Labh Yojna पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला या पुरुष उत्तर प्रदेश का निवासी तथा कामाउ मुखिया है यदि उसकी आकस्मक मृत्यु हो जाति है तथा उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार यह सहायता प्रदान करती है, सरकार द्वारा दिए जाने वाले इसी सहायता को पारिवारिक लाभ योजना कहते है|

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा उस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपए दिया जाता है| इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों से सम्बंधित परिवारों को दिया जाता है|

पात्रता:

  • परिवार के कमाऊ मुखिया की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर कोई भी आवेदन कर सकता है|
  • इस योजना के लिए आवेदन किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है|
  • ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के वार्षिक आय 46080 रूपए तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रूपए से अधिक नही होनी चाहिए|
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| 
  • परिवार के मुखिया के मृत्यु होने की दशा में आवेदन कर सकते है|
  • आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु तिथि से 1 साल के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है|