राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला या पुरुष उत्तर प्रदेश का निवासी तथा कामाउ मुखिया है यदि उसकी आकस्मक मृत्यु हो जाति है तथा उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार यह सहायता प्रदान करती है, सरकार द्वारा दिए जाने वाले इसी सहायता को पारिवारिक लाभ योजना कहते है|
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा उस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपए दिया जाता है| इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों से सम्बंधित परिवारों को दिया जाता है|