पीएफ ( Provident Fund ) का संचालन भारत में EPFO ( कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) के द्वारा किया जाता है जो की भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है| यह विभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है, EPFO कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन, कर्मचारी बीमा आदि योजनाओ का प्रबंध करता है|
जब कोई व्यक्ति किसी कम्पनी में काम करता है तो कंपनी कर्मचारी के बेतन से कुछ पैसा काटती है जो की EPFO द्वारा बनाए गए नियम की हिसाब से होता है, यह वह धन होता है जिसका उपयोग आप भविष्य में किसी आपात स्थिति में कर सकते है|